Advertisement

Breaking

हिन्दी समाचार पत्र

शनिवार, 16 मई 2020

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये योगी सरकार का फैसला, मस्जिद का लाउड स्पीकर नहीं डाल पाएगा  नींद में खलल 

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये योगी सरकार का अहम फैसला मस्जिद का लाउड स्पीकर नहीं डाल पाएगा  नींद में खलल


लाउडस्पीकर से अजान और गाजीपुर जिले में डीएम द्वारा लॉकडाउन के दौरान अजान पर लगाई गई पाबंदी को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने माना है कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है, क्योंकि यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है.


अदालत ने कहा है कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान करना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल देना है. दूसरों को सुनने के लिए मजबूर करने का अधिकार किसी को नहीं है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद योगी सरकार ने निर्देश देते हुए यूपी में मस्जिदों मे लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान पर रोक लगा दी. सरकार के इस फैसले की उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा जबरदस्त सराहना की जा रही है. लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ध्वनि प्रदूषण कम होगा औंर नींद मे खलल भी नही होगी.
 
#खबर सूत्रों के हवाले से


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें